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एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को इस शर्त पर मिली विदेश जाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मामले में कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने के लिए अनुमति की एक शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने और एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मामलों में पूछताछ के लिए 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने को भी कहा। मामले की सुनाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, “आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन कानून से मत खेलें।” इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से वह तारीख बताने को कहा था जिस दिन वह आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने ईडी की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि वह उस तारीख के बारे में बताएं जिस दिन जांच एजेंसी कार्ति से पूछताछ करना चाहती है। पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने एक कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंटों के लिए अगले कुछ महीनों के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया था। इस टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन ‘टोटस टेनिस लिमिटेड’ द्वारा किया जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि कार्ति टेनिस से “पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान प्रशासक और उद्यमी के रूप में जुड़े हुए हैं। ईडी उनकी याचिका का विरोध कर रही है।

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