बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नरोदा पाटिया मामले से जुड़े 4 दोषियों को जमानत दे दी है। चारों दोषियों के नाम उमेशभाई भारवद, राजकुमार, हरशद और प्रकाशभाई राठौड़ है। इस दंगा मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इनकी सजा पर फिलहाल संदेह है। इन चारों आरोपियों को हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि बजरंगदल के नेता बाबू बजरंगी और अन्य की अपील भी स्वीकार कर ली गई है। मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया था। वहीं बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा गया। गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। मामले में 32 दोषियों में से गुजरात हाईकोर्ट ने माया कोडनानी सहित 17 लोगों को बरी कर दिया था। वहीं 12 की सजा को बरकरार रखा था। बता दें कि इनमें से एक आरोपी की मौत हो गई है। बीते साल न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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