गाड़ी में अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है | परिवहन विभाग ने 13 अक्तूबर के बाद से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है, जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। परिवहन विभाग के अनुसार अगर 13 अक्तूबर के बाद भी आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी फीचर्स वाले नंबर प्लेट नहीं होंगे तो आपको 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही 3 महीने के लिए जेल भी हो सकती है। इसका अलर्ट एक महीने पहले ही जारी कर 13 अक्तूबर की डेडलाइन तय की गई थी और इसे एक व्यापक जागरूकता अभियान के तहत लोगों को बताया भी गया था। हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट एल्यूमिनियम की बनी और चमकीले टेप के साथ आ रही है। इसके साथ ही इन्हें टेंपर प्रूफ बनाया गया है। दिल्ली में अब जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन्हें हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट ही मिल रहे हैं। नए नंबर प्लेट देने के लिए अभी दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर बनाए गए हैं। यह नियम इसलिए बनाया गया है, जिससे वाहनों की चोरी और उसका गलत इस्तेमाल होने से रोका जा सके।
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