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उपकोका लगने से अवैध ज़मीन कब्ज़ा करने वालों की खैर नहीं

आज उपकोका विधेयक पास होने पर प्रदेश में किसी की भी ज़मीन पर बलपूर्वक या डरा धमका कर ज़मीन पर कब्ज़े करने वालो की अब खैर नहीं होगी . इस नियम के अनुसार कम से कम ५ साल की सजा या फिर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है . इस नियम के अनुसार उन सभी लोगों को सजा का प्रावधान है जो संगठित होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं . अब सभी अवैध कब्जेदारों की खैर नहीं हैं.
इसके अतिरिक्त फिरौती के लिए अगवा करना, किसी ठेके के टेंडर में भागीदार बनने से किसी को रोकना, सुपारी लेकर हत्या करना, जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करना, जाली दस्तावेज तैयार कराना, बाजारों से अवैध वसूली करना, अवैध खनन, हवाला कारोबार, मानव दुर्व्यपार करना, नकली दवाओं, अवैध शराब की बिक्री करने पर भी यूपीकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी।

संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार ने विधेयक में काफी कड़े प्रावधान किए हैं। अभी तक पुलिस आरोपी को पकड़ती थी और अदालत में पेश कर कहती थी कि यही अपराधी है। उसके बाद सपोर्ट में सुबूत लगाती थी लेकिन यूपीकोका के प्रावधानों में अपराध के समय मौके पर होने का सुबूत मिलने के बाद आरोपी को साबित करना होगा कि वह आरोपी नहीं है।

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