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कठुआ मामले में मुवक्किलों को दी जाए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानकारी

 कठुआ। जम्मू संभाग के कठुआ जिले के रसाना गांव में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के आरोपितों के वकील एके साहनी और असीम साहनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की सूचना की लिखित कॉपी उनके मुवक्किलों को भी मिलनी चाहिए।

आरोपितों के वकील एके साहनी और असीम साहनी ने उठाई मांग

कहा, अब क्राइम ब्रांच एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने जा रही

कठुआ जिला न्यायालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत में हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील एके साहनी व असीम साहनी ने कहा कि उनके मुवक्किलों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि मामले में शीर्ष अदालत की ओर से क्या निर्देश जारी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हालांकि, इसी के चलते वह सुबह से ही कोर्ट में अपने समय पर पहुंच गए थे।

उन्होंने कहा कि होना यह चाहिए था कि उनके मुवक्किलों को शनिवार को ही कोर्ट में बुलाया जाता और उन्हें कॉपी देकर जानकारी दी जाती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई सात मई तक स्थगित की है न कि मुवक्किलों को जानकारी देने पर रोक लगाई है। उन्होंने बताया कि अब इस मामले की जिला कोर्ट में अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

क्राइम ब्रांच पर यातनाएं देकर बयान दर्ज कराने का लगाया आरोप : वकील एके साहनी ने कहा कि कठुआ मामले में अब उनके पास जो जानकारी उपलब्ध हो रही है, उसके अनुसार क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को कड़ी यातनाएं देकर और भूखा रखकर बयान दर्ज कराएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दर्ज बयान में भी टेंप¨रग की गई है। अगर ऐसा जांच एजेंसी ने किया होगा तो वह भी बच नहीं पाएंगे।

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