दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू जैसे मच्छर जनित रोगों को रोकने के लिए जारी न्यायिक आदेशों का कथित तौर पर अनुपालन नहीं करने को लेकर तीनों नगर निगम के आयुक्तों को नोटिस जारी किया है | न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने एक अधिवक्ता की अवमानना याचिका पर शुक्रवार को तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने याचिका में दलील दी कि दिल्ली में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए साफ सफाई, फॉगिंग और कीटाणु नाशकों का छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए तीनों नगर निगम को उच्च न्यायालय ने बार-बार आदेश दिए, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने भार्गव और अधिवक्ता गौरी ग्रोवर की दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर ये निर्देश जारी किए थे। यह दावा किया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया गया। भार्गव ने दलील दी कि इस साल फिर से डेंगू की वजह से लोगों की मौत होनी शुरू हो गई हैं, जो मच्छर जनित रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में सरकारी मशीनरी की पूरी नाकामी को दिखाता है।
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