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सरकार कानून में बदलाव की तैयारी में, लड़कों से यौन उत्पीड़न पर भी हो सकती है फांसी

 

मोदी सरकार ने हाल ही में यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) में बड़ा बदलाव कर 12 साल तक की उम्र की लड़की के साथ रेप करने पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाने का रास्ता साफ किया था, अब सरकार एक बार फिर इसमें संशोधन की योजना बना रही है। इसके बाद लड़कों से यौन उत्पीड़न करने पर भी आरोपी को फांसी की सजा हो सकती है।

इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यौन शोषण के शिकार पीड़ित लड़कों को न्याय दिलाने के लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, सरकार हमेशा लैंगिक निष्पक्ष कानून बनाने के लिए प्रयासरत रहती है। सरकार ने यौन शोषण के शिकार लड़कों को न्याय दिलाने के लिए पॉक्सो कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी लड़कों से यौन शोषण को गंभीर समस्या बता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ‘बाल यौन शोषण का सबसे अधिक नजरअंदाज किए जाने वाला वर्ग पीड़ित लड़कों का है। बाल यौन शोषण में लैंगिक आधार पर कोई भेद नहीं है।

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