मुस्लिम समाज में प्रचलित एक बार में तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद चर्चा के लिए तीन तलाक विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे। इस प्रस्तावित कानून के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा और इसके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है। पिछले हफ्ते सदन में इस पर सहमति बनी थी कि 27 दिसंबर को विधेयक पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस ने इस पर सहमति जताई थी कि वह ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018’ पर होने वाली चर्चा में भाग लेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीन तलाक पर कहा, ‘हम चर्चा में हिस्सा लेंगे और अपनी राय रखेंगे। हम सरकार से अपील करेंगे कि वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।’
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