अदालत ने कवाल कांड में सभी 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी आरोपियों पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया गया कि इसी धनराशि में से अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। केस के मुल्जिमों मुजस्सिम और उसके भाई मुजम्मिल, फुरकान, मृतक शाहनवाज के सगे भाई जहांगीर व नदीम, अफजाल और उसके भाई इकबाल को कोर्ट ने बलवे की धारा 147, 148, 149, हत्या की धारा 302, धमकी देने की धारा 506 में सजा का हकदार माना है। वादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने कहा कि कवाल कांड में सचिन और गौरव की क्रूरतम तरीके से हत्या की गई थी। यह घटना मुजफ्फरनगर दंगे का कारण बनी, जिसमें 65 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत हो गई। केस में दोषी कातिलों को न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा के अलावा मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।
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