सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को बकाया रुपया जमा करने के लिए एक और मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को निर्देश दिया कि वह सेबी-सहारा मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 25700 करोड़ रुपये जमा नहीं करने के मामले में 28 फरवरी को उसके समक्ष पेश हों। इस मामले की सुनवाई रंजन गोगई वाली बेंच कर रही थी और इस बेंच ने कहा कि सहारा ग्रुप ने अभी तक 15 हजार करोड़ ही जमा किए हैं। इस बेंच में एके सिकरी और एसके कौल भी शामिल है जो ग्रुप को एक और मौका देने के खिलाफ थे।
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